मतदान करने के लिए पंजीकरण कैसे करवाएं
- सामान्य मतदाता- देश के भीतर रहने वाला 18 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, सामान्य मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकता है
- https://www.nvsp.in/ पर ऑनलाइन प्ररूप 6 भरें। आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां भी अपलोड की जानी चाहिए।
यह कैसे पता करें कि आप मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं?
आप मत डालने करने के लिए पंजीकृत हैं या नहीं इसे देखने के लिए https://electoralsearch.in/ पर जाएं। यदि आपका नाम सूची में है, तो आप मत डालने देने के पात्र हैं, अन्यथा, आपको https://voters.eci.gov.in/ पर पंजीकरण करना होगा।
मतदान करने के लिए पंजीकरण कराने की अपेक्षाएं
आप मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं, यदि आप:
- एक भारतीय नागरिक हैं
- आपने निर्वाचक नामावली के संशोधन वर्ष की निर्धारित तारीख अर्थात 1जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है
- साधारणतया निर्वाचन क्षेत्र के उस भाग / मतदान क्षेत्र के निवासी हैं जहाँ आप पंजीकरण कराना चाहते हैं।
- एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अयोग्य नहीं हैं
ऑफलाइन पंजीकरण कैसे करवाएं
- आप ऑफलाइन भी पंजीकरण करा सकते हैं। दो प्रतियों में प्ररूप 6 भरें। प्ररूप 6 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथ स्तर अधिकारियों के कार्यालयों में भी निःशुल्क उपलब्ध है
- संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है या उसे डाक से भेजा जा सकता है या उसे आपके मतदान क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
- किसी भी मदद के लिए 1950 पर कॉल करें
How To Download Voter List Any State
